बहराइच के नानपारा कोतवाली अंतर्गत एक सनसनीखेज नरबलि कांड में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने आरोपी अनूप वर्मा को मृत्युदंड और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, अनूप वर्मा ने अपने दो वर्षीय बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए तंत्र-मंत्र करवाए और तांत्रिक जंगली के कहने पर अपने सगे भाई राम किशुन के 10 वर्षीय पुत्र विवेक की गला रेतकर हत्या कर दी।
इस अपराध में अनूप का साथी चिन्ताराम भी शामिल था, लेकिन फास्ट-ट्रैक सुनवाई में गवाह और पर्याप्त सबूतों के अभाव में चिन्ताराम और जंगली को दोषमुक्त कर दिया गया।
मामला अपराध संख्या 153/2023, धारा 302 के तहत पंजीकृत था।
