भागलपुर जिले में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से यातायात चालानों का निष्पादन किया जाएगा। जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश को ध्यान में रखते हुए बिहार में जनता की सुविधा के लिए विशेष बेंच का गठन किया गया है। इस विशेष बेंच में जिला परिवहन पदाधिकारी की भी उपस्थिति रहेगी, जिससे यातायात चालानों के मामलों का त्वरित निपटारा संभव होगा।
उन्होंने बताया कि आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली यह राष्ट्रीय लोक अदालत वर्ष की अंतिम और चौथी लोक अदालत होगी। इस बार करीब 23,000 मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें लगभग 17,000 मामले बैंकिंग, माइनिंग, लेबर, वेट और मेजर श्रेणी से जुड़े हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस लोक अदालत में 3,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत के सफल संचालन के लिए भागलपुर मुख्यालय में 20 बेंच, नवगछिया में 6 बेंच और कहलगांव में 4 बेंच बनाई गई हैं। इन सभी बेंचों पर विभिन्न श्रेणी के मामलों का समाधान एक ही दिन में किया जाएगा।
जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश ने जनता से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भाग लेकर अपने लंबित मामलों का निष्पादन कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था है, जहाँ बिना वकील और मामूली खर्च में लोग अपने विवादों का समाधान पा सकते हैं। यह प्रक्रिया समय और धन दोनों की बचत करती है तथा लोगों को न्याय के प्रति भरोसा दिलाती है।
