भराड़ीसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा बजट सत्र–2026 के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उप जिलाधिकारी गैरसैंण ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार सत्र की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति, हुड़दंग, जुलूस, नारेबाजी, भीड़ एकत्रित करने या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 9 मार्च 2026 सुबह 6 बजे से 13 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।
चमोली पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि विधानसभा सत्र के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
