राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार आज जिला श्री फतेहगढ़ साहिब की अदालतों तथा उपमंडल स्तर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इस दौरान अलग-अलग प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए जिले में कुल 12 पीठों का गठन किया गया था। इन पीठों ने अनेक मामलों को समझौते के आधार पर सुलझाया, जिससे लोगों को शीघ्र न्याय मिला।
उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के अनेक लाभ हैं। इनमें समझौता होने पर न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाता है और लोक अदालत का निर्णय अंतिम माना जाता है। इससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे ऐसे आयोजनों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ताकि विवादों का सरल, सस्ता और त्वरित समाधान संभव हो सके।
