Saumya Vishwanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड, साकेत कोर्ट में फैसला सुरक्षित, 20 जनवरी को दोषियों की सजा का होगा ऐलान

Saumya Vishwanathan News: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. शुक्रवार (19 जनवरी) को इस केस में सुनवाई हुई. साकेत कोर्ट शनिवार (20 जनवरी, 2024) को दोषियों की सज़ा का ऐलान दोपहर 2:30 बजे करेगा. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएलएसए) और जेल ऑथरिटी ने साकेत कोर्ट में रिपोर्ट जमा कर दी है. साकेत कोर्ट ने इस केस में सभी पांच लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इनमें से चार लोगों - रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मालिक व अजय कुमार - को हत्या का दोषी करार दिया था. हालांकि, कोर्ट ने अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं माना. अदालत ने सेठी को आईपीसी के सेक्शन 411 के तहत दोषी करार दिया था. 2008 में हुई थी हत्या सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के दौरान वह कार से घर लौट रही थीं.

Saumya Vishwanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड, साकेत कोर्ट में फैसला सुरक्षित, 20 जनवरी को दोषियों की सजा का होगा ऐलान

Saumya Vishwanathan News: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. शुक्रवार (19 जनवरी) को इस केस में सुनवाई हुई. साकेत कोर्ट शनिवार (20 जनवरी, 2024) को दोषियों की सज़ा का ऐलान दोपहर 2:30 बजे करेगा. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएलएसए) और जेल ऑथरिटी ने साकेत कोर्ट में रिपोर्ट जमा कर दी है.

साकेत कोर्ट ने इस केस में सभी पांच लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इनमें से चार लोगों - रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मालिक व अजय कुमार - को हत्या का दोषी करार दिया था. हालांकि, कोर्ट ने अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं माना. अदालत ने सेठी को आईपीसी के सेक्शन 411 के तहत दोषी करार दिया था.

2008 में हुई थी हत्या

सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के दौरान वह कार से घर लौट रही थीं.