उत्तराखंड सरकार ने औद्योगिक भूमि के आवंटन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब यदि कोई पट्टेदार राजस्व विभाग की सहमति से औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से पट्टे पर आवंटित भूमि का उपयोग समान प्रयोजन के लिए उप-पट्टे के रूप में कर सकता है।
ऊधमसिंह नगर जिले के प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सिडकुल को भूमि हस्तांतरित की गई थी। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार, आवंटित भूमि को किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को बेचने, पट्टे पर देने या किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं था।
अब नए नियमों के तहत पट्टेदार को समान प्रयोजन के लिए उप-पट्टे का अधिकार दिया गया है। साथ ही, भूमि का उपयोग आवंटन तिथि से तीन वर्ष की अवधि में करना अनिवार्य होगा। यदि भूमि का उपयोग तीन साल के भीतर नहीं किया गया, तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
इस कदम से औद्योगिक भूमि के अधिक प्रभावी उपयोग और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
