आरबीआई ने न्‍यू इंडिया कॉपरेटिव बैंक, मुम्‍बई पर कई प्रतिबंध लागू किए

भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई ने न्‍यू इंडिया कॉपरेटिव बैंक, मुम्‍बई पर कल कई प्रतिबंध लागू कर दिये।

आरबीआई ने न्‍यू इंडिया कॉपरेटिव बैंक, मुम्‍बई पर कई प्रतिबंध लागू किए

भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई ने न्‍यू इंडिया कॉपरेटिव बैंक, मुम्‍बई पर कल कई प्रतिबंध लागू कर दिये। बैंक की संचालन संबंधी चिन्‍ताओं के बीच जारी किये गये इन प्रतिबंधों में जमाकर्ताओं को धनराशि निकालने पर पाबंदी भी शामिल है।

ये प्रतिबंध कल बैंक का काजकाज समाप्‍त होने के समय से लागू हो गये हैं और अगले छह महीने तक लागू रहेंगे। इस अवधि के दौरान प्रतिबंधों पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है।

आरबीआई ने कहा है कि बैंक की मौजूदा नकदी प्रवाह की स्थिति को देखते हुए बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह किसी जमाकर्ता को बचत या चालू खाते से राशि नहीं निकालने देगा। लेकिन बैंक को आरबीआई की शर्तों के अनुरूप ऋणों के समायोजन की अनुमति होगी।

बैंक को यह भी निर्देश दिया गया है कि 13 फरवरी के बाद वह आरबीआई की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम का भुगतान नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार का निवेश करेगा। बैंक को नई जमा राशि स्‍वीकार करने की भी अनुमति नहीं है। आरबीआई ने स्‍पष्‍ट किया है कि पात्र जमाकर्ता अपनी जमा राशि से पांच लाख रूपये तक का बीमा दावा प्राप्‍त कर सकते हैं।