Sonipat News: उम्मीदवार जाति और धर्म के आधार पर वोट डालने की न करें अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि हिंसा मुक्त, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। किसी भी उम्मीदवार को पैसों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि हिंसा मुक्त, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। किसी भी उम्मीदवार को पैसों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा।
सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि हिंसा मुक्त, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। किसी भी उम्मीदवार को पैसों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। उम्मीदवार जाति और धर्म के आधार पर वोट डालने की अपील न करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने पत्र के जरिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले कम से कम दो चुनावों के दौरान प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में बूथ कैप्चरिंग, धमकी, प्रतिरूपण जैसे चुनावी अपराधों में शामिल होने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूची संकलित करने के लिए अभियान चलाएं। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में हिस्ट्रीशीटर, घोषित भगोड़े, भगोड़े अपराधियों की सूचियों, सभी लंबित वारंटों और चालानों तथा पिछले चुनावों में दर्ज सभी चुनावी अपराधों की जांच और अभियोजन में तेजी लाए। मांगे जाने पर चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
उपायुक्त ने अपने आदेशों में अवैध रूप से शराब बनाने वाली फैक्टरियों का पता लगाने तथा बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी स्पिरिट युक्त, शराब या समान प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य स्थान, निजी या सार्वजनिक पर बेचे जाने पर पाबंदी रहेगी। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान शुष्क दिवस घोषित किया जाएगा।
हथियारों पर लाइसेंस जारी करने पर रोक
उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि चुनाव की घोषणा की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के दौरान हथियारों के लिए लाइसेंस जारी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह प्रतिबंध अधिसूचना के अनुसार चुनाव संपन्न होने तक लागू रहेगा। इसके अलावा विशेष अभियान चलाकर बिना लाइसेंस वाले हथियारों और हथियारों और गोला-बारूद के स्वदेशी निर्माण के स्थानों की गहन तलाशी और जब्त की जाए और इसमें शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए। हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी और असामाजिक तत्वों को रोकने की दृष्टि से ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों की अंतर-राज्य और राज्य के भीतर आवाजाही की सख्ती से जांच की जाए।