दक्षिण कोरिया की संसद में आज राष्ट्रपति यून सुक येओल पर अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के लिए महाभियोग चलाने के लिए मतदान
दक्षिण कोरिया की संसद में आज राष्ट्रपति यून सुक येओल पर इस महीने की शुरुआत में अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के लिए महाभियोग चलाने के लिए मतदान हुआ।

दक्षिण कोरिया की संसद में आज राष्ट्रपति यून सुक येओल पर इस महीने की शुरुआत में अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के लिए महाभियोग चलाने के लिए मतदान हुआ। नेशनल असेम्बली में प्रस्ताव के पक्ष में 204 मत और विपक्ष में 85 मत पडे। संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बाद संवैधानिक न्यायालय के राष्ट्रपति को पद पर बरकरार रखने या हटाने के निर्णय तक उनकी शक्तियां निलंबित रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय का निर्णय आने तक राजद्रोह के आरोप में जांच का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून के देश छोडने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने के न्यायालय के निर्णय के बाद 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना होगा। न्यायालय द्वारा महाभियोग को बरकरार रखे जाने की स्थिति में यून वर्ष 2017 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुन हे के बाद दक्षिण कोरिया के इतिहास में महाभियोग द्वारा पद से हटाये जाने वाले दूसरे राष्ट्रपति बन जायेंगे। मार्शल लॉ लगाने को लेकर राष्ट्रपति यून को हटाने का पहला प्रयास असफल होने के एक सप्ताह बाद इस मुद्दे पर दोबारा मतदान हुआ है।
कानून के अंतर्गत कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री हान डक सू ने मीडियाकर्मियों से कहा कि वह राज्य के मामलों के स्थिर संचालन के पूरे प्रयास करेंगे। संवैधानिक न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मून ह्युंग–बे ने कहा कि सूची पत्र पर चर्चा करने के लिए सोमवार को बैठक होगी तथा यह प्रक्रिया निष्पक्ष और जल्दी पूरी होगी।