रामकिशोर पिता बुद्ध निवासी केवलाझिर को वन्य-प्राणी शिकार में किया गिरफ्तार

वनमंडल अधिकारी नर्मदापुरम श्री संदीप फैलोज एवं अपर वनमंडल अधिकारी श्री के0एस0 सेंगर के द्वारा को मुखबीर से अवैध शिकार के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार एक टीम गठित की गई।

रामकिशोर पिता बुद्ध निवासी केवलाझिर को वन्य-प्राणी शिकार में किया गिरफ्तार

वनमंडल अधिकारी द्वारा टीम गठित

वनमंडल अधिकारी नर्मदापुरम श्री संदीप फैलोज एवं अपर वनमंडल अधिकारी श्री के0एस0 सेंगर के द्वारा को मुखबीर से अवैध शिकार के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार एक टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा रात्रि लगभग 9.30 बजे वन परिक्षेत्र बानापुरा सामान्य के अंतर्गत वनकक्ष क्रमांक आर0एफ0 441 परिसर चंदाखड़ में घेराबंदी की गई। घेराबंदी में रामकिशोर पिता बुद्ध निवासी केवलाझिर को वन्यप्राणी सेही का मांस लगभग 1.500 कि०ग्रा० जो खून से सना हुआ था सहित गिरफ्तार किया गया एंव अन्य 03 आरोपी मौके पर अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गये। गिरफ्तार आरोपी रामकिशोर द्वारा अवैध शिकार में संलिप्त साथी के नाम सुनील पिता हीरालाल, प्रकाश पिता संजीलाल एवं लखन कोरकू सभी निवासी केवलाझिर थे।

मौके पर पंचनामा, जप्तिनामा एवं विधि अनुसार कार्यवाही कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 02, 09, 39, 50, 51 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16828 / 22 दिनांक 29.09.2023 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार आरोपी को दिनांक 30.09.2023 को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा में प्रस्तुत किया गया जहां माननीय न्यायधीश महोदय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया। प्रकरण में 103 फरार आरोपी की तलाश की जा रही हैं। वनमंडल नर्मदापुरम से डॉग स्काड को बुलाया गया एवं मौके पर सूक्ष्मता से शिकार के संबंध जांच की गई। प्रकरण में श्री जी०एस० पंवार, वन परिक्षेत्र अधिकारी बानापुरा सामान्य श्री राजेन्द्र प्रसाद परते उपवनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक नंदरवाडा, श्री जितेन्द्र चौधरी वनरक्षक श्री सत्यानारायण यादव वनरक्षक, श्री प्रीतम रघुवंशी वनरक्षक सम्मलित रहें