Arvind Kejriwal Arrested: केजरीवाल खा सकेंगे घर का खाना, पत्नी सुनीता से होगी मुलाकात, जानें कोर्ट ने दी क्या राहत

Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली शराब नीति मामले में पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार (22 मार्च) को सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड में भेज दिया. कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी के ऑफिस लाया गया. इस बीच पीएमएलए कोर्ट का ऑर्डर सामने आया है. कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 28 मार्च की दोपहर दो बजे तक अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी को कोर्ट में पेश करना होगा. इसी के साथ अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जाएगी, वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी. साथ ही फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा. सीआरपीसी के सेक्शन 41 (D) के तहत आरोपी केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की इजाजत दी गई है. ईडी ने नहीं दी सही डाइट तो खा सकेंगे घर का खानादिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की भी इजाजत दी गई है. केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ED को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स की ओर से सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया नहीं करवाते हैं तो उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत है. AAP पर भी लगाए गंभीर आरोपईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किए गए रिमांड नोट में AAP संयोजक को दिल्ली शराब नीति मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया. ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगते हुए आम आदमी पार्टी को भी घेरा. जांच एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा कि आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कंपनी है. ED ने आरोपों में केजरीवाल को बताया मास्टरमाइंडईडी ने रिमांड नोट में आगे कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति बनाने और इसे लागू करने के अहम भूमिका थी. ऐसे में वो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मास्टरमाइंड हैं. ये भी पढ़ें: Exclusive: 'AAP एक कंपनी, केजरीवाल मास्टरमाइंड, साउथ लॉबी, गोवा कार्टेल', ईडी ने रिमांड नोट में लगाए ये आरोप

Arvind Kejriwal Arrested: केजरीवाल खा सकेंगे घर का खाना, पत्नी सुनीता से होगी मुलाकात, जानें कोर्ट ने दी क्या राहत

Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली शराब नीति मामले में पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार (22 मार्च) को सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड में भेज दिया. कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी के ऑफिस लाया गया. इस बीच पीएमएलए कोर्ट का ऑर्डर सामने आया है. कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 28 मार्च की दोपहर दो बजे तक अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी को कोर्ट में पेश करना होगा.

इसी के साथ अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जाएगी, वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी. साथ ही फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा. सीआरपीसी के सेक्शन 41 (D) के तहत आरोपी केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की इजाजत दी गई है.

ईडी ने नहीं दी सही डाइट तो खा सकेंगे घर का खाना
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की भी इजाजत दी गई है. केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ED को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स की ओर से सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया नहीं करवाते हैं तो उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत है.

AAP पर भी लगाए गंभीर आरोप
ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किए गए रिमांड नोट में AAP संयोजक को दिल्ली शराब नीति मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया. ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगते हुए आम आदमी पार्टी को भी घेरा. जांच एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा कि आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कंपनी है.

ED ने आरोपों में केजरीवाल को बताया मास्टरमाइंड
ईडी ने रिमांड नोट में आगे कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति बनाने और इसे लागू करने के अहम भूमिका थी. ऐसे में वो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मास्टरमाइंड हैं.