Kolkata Rape and Murder: आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले कौन थे? जांच में हुआ ये बड़ा खुलासा

Kolkata Doctor Rape-Murder Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने कम से कम 25 'उपद्रवियों' को गिरफ्तार किया है।

Kolkata Rape and Murder: आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले कौन थे? जांच में हुआ ये बड़ा खुलासा

Kolkata Doctor Rape-Murder Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने कम से कम 25 'उपद्रवियों' को गिरफ्तार किया है। बता दें कि डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ आरजी कर अस्पताल में घुस गई थी. इस दौरान भीड़ ने प्रदर्शन स्थल, वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था. 

भीड़ ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग, नर्सिंग यूनिट और दवा स्टोर में भी तोड़फोड़ की थी. इसके अलावा  अस्पताल में सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर दिया था. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तोड़फोड़ के पीछे विपक्षी पार्टियों के हाथ होने का आरोप लगया था. उन्होंने इस तोड़फोड़ के लिए वामपंथी और भाजपा पर आरोप लगाया था. 

पुलिस ने इस लोगों को किया गिरफ्तार

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ महिलाएं और डिलीवरी स्टाफ के लोग हैं. रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में सौमिक दास जिम ट्रेनर और टीएमसी कार्यकर्ता है. उनके परिवार ने कहा कि सौमिक दास भावनाओं में बह गया था. एक अन्य आरोपी देबाशीष मंडल एक स्थानीय किराना स्टोर में डिलीवरी पर्सन के रूप में काम करता है. उनके पिता ने कहा कि उनका बेटा विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया था. 

19 साल की छात्रा तुलसी हलदर पर भी बर्बरता का आरोप है. पुलिस द्वारा साझा की गई उनकी एक तस्वीर में वह अस्पताल की आपातकालीन इमारत के अंदर हाथ में बांस लिए दिख रही हैं. उनकी मां ने कहा कि उनका परिवार विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गया था, लेकिन उनकी बेटी इसमें फंस गई. 

कोलकाता पुलिस ने लिया ये बड़ा फैसला

आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार-हत्या की घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने एक बड़ा आदेश दिया है. इसके आदेश के बाद 18/08/24 से 7 दिनों के लिए आर.जी. कर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत धारा 163 लागू की है। इस अवधि के दौरान, वहां कोई सभा, धरना या रैली की अनुमति नहीं होगी.