राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया था। नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए वैधानिक वेतनभत्तायुक्त रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर अब प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन कर दिया गया है, जिसे ग्रामीण विकास नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार नीति के रूपांतरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। इसका उद्देश्य सशक्तिकरण, समावेशी विकास, विभिन्न विकास पहलों के बेहतर कन्वर्जेन्स और “सैचुरेशन आधारित डिलीवरी” को आगे बढ़ाना है, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें।
VB-G RAM G अधिनियम ने वर्ष 2005 से लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को प्रतिस्थापित कर दिया है। नए प्रावधानों के साथ सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण आजीविका, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा को अगली पंक्ति तक मज़बूती से पहुँचा कर विकसित भारत के लक्ष्य को गति दी जा सके।
