1 नवंबर से आम जनता, करदाताओं और पेंशनभोगियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण वित्तीय व बैंकिंग नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों में ऑडिटेड करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा का विस्तार, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के क्रेडिट कार्ड शुल्क में संशोधन, CGST के नए प्रावधान और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की शुरुआत शामिल है।
1 नवंबर से हुए प्रमुख बदलाव (At a Glance)
- ITR फाइलिंग सीमा: ऑडिटेड करदाताओं के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 21 नवंबर की गई।
- CGST नियम: बिक्री के बाद मिलने वाली छूट (Post-Sale Discounts) और क्रेडिट नोट्स पर नए प्रावधान लागू।
- PNB क्रेडिट कार्ड: क्रेडिट कार्ड से जुड़े विभिन्न शुल्कों और सर्विस चार्ज में संशोधन।
- पेंशनभोगी नियम: 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनभोगी डिजिटल व भौतिक माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।
प्रमुख बदलावों का विस्तृत विवरण
- आयकर रिटर्न (ITR) की सीमा बढ़ी: जिन करदाताओं और व्यवसायों के खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है, उनके लिए वित्त वर्ष के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 21 नवंबर कर दिया गया है। इससे करदाताओं को अपने वित्तीय विवरणों के मिलान और फाइलिंग के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
- CGST प्रावधानों में संशोधन: माल और सेवा कर (CGST) के तहत पोस्ट-सेल डिस्काउंट और क्रेडिट नोट्स से संबंधित नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन नए प्रावधानों का सीधा असर कारोबारियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावे और टैक्स देनदारी के संयोजन पर पड़ेगा।
- PNB क्रेडिट कार्ड शुल्क में बदलाव: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए सर्विस चार्ज, लेट पेमेंट पेनल्टी और यूटिलिटी बिल भुगतानों पर लगने वाले शुल्कों को अपडेट किया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को नए शुल्क ढांचे की जांच करने की सलाह दी है।
- जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) जमा होना शुरू: 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनभोगी 1 नवंबर से अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन (जीवन प्रमाण पोर्टल/फेस ऑथेंटिकेशन ऐप) या बैंक/डाकघर की शाखाओं में जाकर जमा करा सकते हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया अक्टूबर में ही शुरू हो चुकी थी।
