भारतीय रिजर्व बैंक ने शासन व्यवस्था और ग्राहक पहचान संबंधी नियमों का पालन नहीं करने पर दो वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर आर्थिक दंड लगाया है। केंद्रीय बैंक ने अलग-अलग बयान जारी कर इस कार्रवाई की जानकारी दी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर एक लाख अस्सी हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कंपनी ने प्रबंधन में बदलाव के दौरान केंद्रीय बैंक से पूर्व अनुमति नहीं ली थी। इस बदलाव के कारण स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर निदेशक मंडल में तीस प्रतिशत से अधिक परिवर्तन हुआ था, जो नियामकीय निर्देशों का उल्लंघन माना गया।
इसके अलावा यस बैंक लिमिटेड पर इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। बैंक पर आरोप है कि उसने ग्राहकों के साथ खाता आधारित संबंध स्थापित करते समय केंद्रीय ग्राहक पहचान अभिलेख प्रणाली द्वारा जारी ग्राहक पहचान संख्या के उपयोग के लिए आवश्यक व्यवस्था लागू नहीं की थी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियों के आधार पर की गई है। ये निरीक्षण संस्थानों की 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर किए गए थे। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह दंड केवल नियामकीय अनुपालन में कमी के कारण लगाया गया है और इससे ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
