भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को अनधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों से सतर्क रहने की सलाह दी है, जो अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। बाजार नियामक ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म न तो सेबी द्वारा अधिकृत हैं और न ही उन्हें किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त है। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म पर किए जाने वाले लेन-देन निवेशकों के लिए गंभीर वित्तीय जोखिम पैदा कर सकते हैं।
सेबी ने कहा है कि निवेशकों को न केवल इन प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, बल्कि अपनी व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी भी इनके साथ साझा नहीं करनी चाहिए। नियामक के अनुसार, इन वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सेवाएं किसी आधिकारिक नियामकीय निगरानी के अंतर्गत नहीं आती हैं, जिससे धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान की आशंका बढ़ जाती है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में सेबी ने कहा कि निवेशकों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग करने तथा व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के जोखिमों के प्रति फिर से सचेत किया जा रहा है। चूंकि ये प्लेटफॉर्म सेबी द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त नहीं हैं, इसलिए यहां निवेश करना सुरक्षित नहीं माना जा सकता।
सेबी ने याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं है जब उसने इस प्रकार की चेतावनी जारी की हो। इससे पहले भी दिसंबर 2024 और अगस्त 2016 में निवेशकों को ऐसे अनधिकृत प्लेटफॉर्म से दूर रहने की सलाह दी गई थी। बावजूद इसके, कई ऑनलाइन वेबसाइटें और डिजिटल प्लेटफॉर्म अब भी अनलिस्टेड शेयरों में निवेश और ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
नियामक ने स्पष्ट किया कि यदि कोई निवेशक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेन-देन करता है, तो उसे नियामकीय सुरक्षा और संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि निवेशक सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली शिकायत निवारण, निवेशक संरक्षण और ऑनलाइन विवाद समाधान जैसी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
सेबी ने दोहराया कि केवल मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ही प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री और पूंजी जुटाने के लिए अधिकृत मंच उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए किसी भी निवेश निर्णय से पहले निवेशकों को संबंधित प्लेटफॉर्म की वैधता, पंजीकरण और नियामकीय स्थिति की पूरी जांच करनी चाहिए।
बाजार नियामक ने यह भी बताया कि वह पहले कई अनधिकृत वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पेपर ट्रेडिंग एप्लिकेशन, फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म और बिना पंजीकरण वाले ऑनलाइन डेट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी चेतावनी जारी कर चुका है। सेबी का कहना है कि निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल अधिकृत और विनियमित प्लेटफॉर्म का ही उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि निवेश सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी से बचा जा सके।
