खाद्य तेल क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने VOPPA आदेश 2025 किया संशोधित

उपभोक्ता मंत्रालय ने खाद्य तेल क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए VOPPA आदेश 2025 लागू किया है। अब सभी तेल निर्माता और प्रोसेसर के लिए पंजीकरण और मासिक रिपोर्ट अनिवार्य होगा।

खाद्य तेल क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने VOPPA आदेश 2025 किया संशोधित

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी (रेगुलेशन) ऑर्डर, 2011 (VOPPA ऑर्डर) में एक महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि संशोधित VOPPA आदेश 2025 का उद्देश्य भारत के खाद्य तेल क्षेत्र में नियामकीय निगरानी और पारदर्शिता को मजबूत करना है।

संशोधित आदेश के तहत अब सभी खाद्य तेल निर्माता, प्रोसेसर, ब्लेंडर, री-पैकर और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, इन्हें अपने मासिक उत्पादन और स्टॉक विवरण को निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

मंत्रालय ने बताया कि यह नियामकीय सुधार खाद्य तेल क्षेत्र में सटीक आंकड़ा संग्रह, वास्तविक समय निगरानी और नीतिगत हस्तक्षेप को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि VOPPA आदेश 2025 का उल्लंघन दंडनीय होगा, और जो इकाइयाँ पंजीकरण नहीं कराएंगी या मासिक रिपोर्ट जमा नहीं करेंगी, उनके खिलाफ VOPPA आदेश 2025 और संग्रहण सांख्यिकी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।