छंटनी में गई नौकरी तो क्या मिलेगा, कितने महीने की सैलरी और सुविधा के हकदार हैं कर्मचारी? जानिए नियम
छंटनी में गई नौकरी तो क्या मिलेगा, कितने महीने की सैलरी और सुविधा के हकदार हैं कर्मचारी? जानिए नियम
भारत में कंपनियों में छंटनी के दौरान प्रभावित कर्मचारी को सामान्यतः 2 महीने की सैलरी दी जाती है. इंडस्ट्रियल एंड डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 25C के तहत, कर्मचारी कुल मूल वेतन के 50% के बराबर मुआवजे और महंगाई भत्ते का हकदार होता है.
भारत में कंपनियों में छंटनी के दौरान प्रभावित कर्मचारी को सामान्यतः 2 महीने की सैलरी दी जाती है. इंडस्ट्रियल एंड डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 25C के तहत, कर्मचारी कुल मूल वेतन के 50% के बराबर मुआवजे और महंगाई भत्ते का हकदार होता है.