Arvind Kejriwal: तिहाड़ में ही रहेंगे CM केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 9 मई को होगी अगली सुनवाई

Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार यानी 7 मई 2024 को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी. कोर्ट ने साफ नहीं किया है कि अंतरिम जमानत पर फैसला कब आएगा. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले में सुनवाई के दौरान ईडी से साथ ही कई सवाल किए. जजों ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को भी कहा. क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी में PMLA का सही तरीके से पालन हुआ? सुनवाई के दौरान ED के वकील ने बताया कि अरविंद केजरीवाल पर इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजने का आरोप है. इस आरोप के बाद जज ने कहा कि 100 करोड़ प्रोसिड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाले को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है, इतनी बढ़त कैसे हुई? जज ने इस मामले को लेकर केस डायरी दिखाने की बात भी कही. कोर्ट ने PMLA न प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी में PMLA सेक्शन 19 का सही तरीके से पालन हुआ. साथ ही उन्होंने कहा कि पहली गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल का समय लग जाना सही नहीं लगता. ईडी से क्या सवाल किए?कोर्ट ने ईडी से सवाल करते हुए कहा कि उसने कुछ चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए. मामले में गवाहों और आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए. वहीं कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शुरुआत में केजरीवाल मामले की जांच के केंद्र में नहीं थे, लेकिन बाद में उनका नाम सामने आया.  ईडी ने क्या कहा?एसवी राजू ने दावा किया कि AAP के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान सात सितारा होटल में ठहरे थे.  केजरीवाल के कुछ बिल का भुगतान दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने किया था.  पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लग सकता है. इस कारण कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर रहा है.  दरअसल, केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. ये भी पढ़ें- Lok Sabha Election: 'संविधान की रक्षा का चुनाव', तीसरे चरण की वोटिंग के बीच बोले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी

Arvind Kejriwal: तिहाड़ में ही रहेंगे CM केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 9 मई को होगी अगली सुनवाई

Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार यानी 7 मई 2024 को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी. कोर्ट ने साफ नहीं किया है कि अंतरिम जमानत पर फैसला कब आएगा.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले में सुनवाई के दौरान ईडी से साथ ही कई सवाल किए. जजों ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को भी कहा.

क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी में PMLA का सही तरीके से पालन हुआ?

सुनवाई के दौरान ED के वकील ने बताया कि अरविंद केजरीवाल पर इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजने का आरोप है. इस आरोप के बाद जज ने कहा कि 100 करोड़ प्रोसिड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाले को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है, इतनी बढ़त कैसे हुई? जज ने इस मामले को लेकर केस डायरी दिखाने की बात भी कही. कोर्ट ने PMLA न प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी में PMLA सेक्शन 19 का सही तरीके से पालन हुआ. साथ ही उन्होंने कहा कि पहली गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल का समय लग जाना सही नहीं लगता.

ईडी से क्या सवाल किए?
कोर्ट ने ईडी से सवाल करते हुए कहा कि उसने कुछ चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए. मामले में गवाहों और आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए. वहीं कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शुरुआत में केजरीवाल मामले की जांच के केंद्र में नहीं थे, लेकिन बाद में उनका नाम सामने आया. 

ईडी ने क्या कहा?
एसवी राजू ने दावा किया कि AAP के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान सात सितारा होटल में ठहरे थे.  केजरीवाल के कुछ बिल का भुगतान दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने किया था. 

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लग सकता है. इस कारण कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर रहा है. 

दरअसल, केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.