नवंबर से लागू होंगी बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की नामांकन संबंधी प्रमुख प्रावधान

वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के नामांकन संबंधी प्रावधान 1 नवंबर से लागू होंगे। इससे जमाकर्ताओं को अधिकतम चार व्यक्तियों को नामित करने की सुविधा मिलेगी और दावा निपटान प्रक्रिया आसान होगी।

नवंबर से लागू होंगी बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की नामांकन संबंधी प्रमुख प्रावधान

वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नामांकन (Nomination) से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। यह अधिनियम जमाकर्ताओं को अधिक अधिकार और सुविधा प्रदान करेगा तथा बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करेगा।

मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, नए प्रावधानों से जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने की लचीलापन (Flexibility) मिलेगा। अब ग्राहक अपने बैंक खाते या जमा पर अधिकतम चार व्यक्तियों को नामित कर सकेंगे। इससे न केवल दावा निपटान प्रक्रिया (Claim Settlement) सरल होगी बल्कि जमाकर्ता और उनके उत्तराधिकारियों के लिए पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

यह संशोधन अधिनियम बैंकिंग क्षेत्र में शासन व्यवस्था (Governance Standards) को सुदृढ़ करने, बैंकों की रिपोर्टिंग प्रणाली को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ एकरूप बनाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया है।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन प्रावधानों से बैंक ग्राहकों को अपने धन और नामांकन से जुड़ी जानकारी पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। साथ ही, यह कदम देश में बैंकिंग पारदर्शिता, उत्तराधिकार दावा प्रक्रिया और जमाकर्ता सुरक्षा को नई दिशा देगा।