कानूनी प्रक्रिया बगैर किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता, अवैध हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
Supreme court comment on illegal detention: सुप्रीम कोर्ट ने नियम विरुद्ध किसी को बंदी बनाकर रखने को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य की जिम्मेदारी अपराध रोकने और सुरक्षा बनाए रखने की है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए.

Supreme court comment on illegal detention: सुप्रीम कोर्ट ने नियम विरुद्ध किसी को बंदी बनाकर रखने को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य की जिम्मेदारी अपराध रोकने और सुरक्षा बनाए रखने की है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए.