मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्ग 50 लाख तक की परियोजनाएं

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए देय होगा, इस योजना में केवल अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको को निर्धारित अर्हता एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान होगें।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्ग 50 लाख तक की परियोजनाएं

सागर : बुधवार, अगस्त 9, 2023, मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए देय होगा, इस योजना में केवल अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको को निर्धारित अर्हता एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान होगें। योजना का संचाजन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा संचालित किया जा रहा हे। योजना के तहत परियोजना सीमा उद्योग (विनिर्माण डंदनिंबजनतपदह) इकाई के लिए 01 लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजाएं हें। सेवा (सर्विस) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) के लिए 01 लाख से 25.00 लाख तक की परियोजाए हैं।

योजना में पात्रता
आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, तथा जिले का मूल निवासी हो एवं आयु 18 से 45 वर्ष तक, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वी कक्षा उत्तीर्ण, आवेदक की वार्षिक आय 12.00 लाख रूपये से अधिक न हो, आवेदक स्वंय किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर न हो, आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो,

वित्तीय सहायता अन्तर्गत ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जावेगा।

योजनाओं का क्रियान्वयन
शासकीय योजनाओं के लिए निर्माणाधीन ूूण्ेंउेंजण्उचण्हवअण्पद च्वतजंस के माध्यम आवेदन किया जावेगा योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकरी विकास समिति मर्या. कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।