आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर, एक करोड़ करदाता कर सकते हैं फाइलिंग
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। आखिरी दिन लगभग एक करोड़ करदाता रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार, 15 सितंबर 2025 है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिरी दिन तक करीब एक करोड़ करदाता अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 6.03 करोड़ को वेरिफाइड किया जा चुका है। वहीं, 4 करोड़ से अधिक रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं।
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार आईटीआर फाइलिंग का आंकड़ा और ऊंचा पहुंच सकता है। बीते साल फाइलिंग में 7.5% की वृद्धि दर्ज हुई थी और इस वर्ष अनुमान है कि यह संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पिछले कुछ वर्षों का आंकड़ा देखें तो असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़, 2022-23 में 5.82 करोड़ और 2021-22 में 5.77 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए थे।
एडवांस टैक्स की किस्त से बढ़ा दबाव
विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल करदाताओं और पेशेवरों पर दबाव और ज्यादा है क्योंकि एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि भी 15 सितंबर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स वकीलों का मानना है कि पूरी तरह से कार्यशील पोर्टल होने के बावजूद, एक ही तारीख पर कई तरह की समय-सीमाओं का आना फाइलिंग को चुनौतीपूर्ण बना देता है।
पोर्टल की क्षमता और सीबीडीटी का रुख
सीबीडीटी अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल पूरी तरह स्थिर है और अधिकांश समस्याओं के लिए यूजर्स की ओर से ब्राउज़र संबंधी दिक्कतें जिम्मेदार हैं। पिछले साल पोर्टल ने एक ही दिन में 70 लाख से अधिक रिटर्न प्रोसेस कर रिकॉर्ड बनाया था।
वहीं, आईटी डिपार्टमेंट ने उन सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें दावा किया गया था कि आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 ही है और करदाताओं को केवल आधिकारिक अपडेट्स पर भरोसा करना चाहिए।