Chhattisgarh: कोर्ट ने पटवारी पर लगाया जुर्माना, पहली बार दिया हितग्राही को हर्जाना, आदेश की हर जगह चर्चा
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला स्थित अदालत ने राजस्व मामले में पहली बार समय पर हल्का पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने से आहत हितग्राही को हर्जाना देने का आदेश दिया है।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला स्थित अदालत ने राजस्व मामले में पहली बार समय पर हल्का पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने से आहत हितग्राही को हर्जाना देने का आदेश दिया है। हल्का पटवारी से हर्जाने की राशि दिलायी गई है। इस आदेश से पूरे जिले के राजस्व अमले में खलबली मची हुई है।
गौरतलब है कि प्रदेश के सूरजपुर जिले स्थित तहसील न्यायालय भैयाथान में बीते 20 दिसम्बर 2023 को तहसीलदार समीर शर्मा की कोर्ट में फौती नामांतरण हेतु आवेदक एवं अनावेदक के नाम से शामिल भूमि का बंटवारा कराने को लेकर वकील के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
जिसमें हल्का पटवारी से कोर्ट ने पटवारी प्रतिवेदन की मांग की थी। जिसमें हल्का पटवारी के द्वारा समयावधि पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने से बंटवारा में हो रही देरी से आहत हितग्राही को हर्जाना स्वरूप 100 रुपये की राशि हल्का पटवारी से दिलायी है। पूरे जिले के राजस्व अमले में इस आदेश के बाद खलबली मच गई है।