चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल करने के लिए सरकार ला सकती है संविधान संशोधन विधेयक
शीतकालीन सत्र में सरकार संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2025 पेश कर सकती है, जिसमें चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल करने का प्रस्ताव है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है।
केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2025 पेश करने की तैयारी कर रही है। इस विधेयक का उद्देश्य चंडीगढ़ को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल करना है। वर्तमान में यह प्रावधान अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और पुद्दुचेरी जैसे बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है।
अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को इन केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चंडीगढ़ को इस अनुच्छेद के दायरे में लाए जाने से शासन-संबंधी प्रक्रियाओं में अधिक स्पष्टता और प्रशासनिक मजबूती आने की उम्मीद है।
संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।