पटना जिलाधिकारी का आदेश: दीपावली एवं छठ पर सभी अधिकारियों के अवकाश पर रोक
पटना जिलाधिकारी ने दीपावली और छठ महापर्व 2025 के दौरान जिले, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर सभी अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगाई। नियमों के अनुसार, केवल विशेष अनुमति पर ही अवकाश मिलेगा।

पटना जिलाधिकारी ने दीपावली और छठ महापर्व 2025 के अवसर पर जिले, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों, तकनीकी पदाधिकारियों और पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के अवकाश पर 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक रोक लगा दी है। इसका उद्देश्य पर्व के दौरान जिले में विधि-व्यवस्था को प्रभावी रूप से बनाए रखना है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि पर्व-त्योहार के दौरान अनुमंडलवार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इस अवधि में जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल और क्षेत्रीय स्तर तक सभी अधिकारियों का अपने-अपने मुख्यालयों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना आवश्यक है।
यदि किसी अधिकारी को किसी विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता हो, तो उन्हें वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी के माध्यम से स्पष्ट कारण सहित जिलाधिकारी, पटना को अवकाश आवेदन समर्पित करना होगा। केवल मंजूरी मिलने के बाद ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।