आईआरसीटीसी घोटाला मामला: लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप तय

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित कई अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं।

आईआरसीटीसी घोटाला मामला: लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप तय

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और कई अन्य के खिलाफ विभिन्न आपराधिक आरोप तय किए हैं। विशेष पीसी एक्ट जज विशाल गोगने ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने तीनों पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है, जिसके बाद मामला अब मुकदमे की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि लालू यादव और उनके परिवार ने रेलवे मंत्री के रूप में 2004 से 2009 के कार्यकाल के दौरान निजी फर्म को अनुबंध देने के बदले में कीमती जमीन रिश्वत के रूप में स्वीकार की। जांच एजेंसी के अनुसार, रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों को सुजाता होटल्स नामक कंपनी को मनमाने टेंडर प्रक्रिया के जरिए पट्टे पर दिया गया था।

इसके बदले, करोड़ों रुपये की जमीन लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव से जुड़ी एक कंपनी को उसके बाजार मूल्य के एक छोटे हिस्से पर ट्रांसफर की गई।

लालू परिवार ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है और न्यायालय में वे अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।