जीएसटी 2.0 लागू, दूध-पनीर और जीवन रक्षक दवाओं पर अब शून्य प्रतिशत टैक्स
जीएसटी 2.0 के पहले दिन से पनीर, छेना, दूध, ब्रेड, जीवन रक्षक दवाएं और शैक्षिक सेवाओं पर जीरो टैक्स लागू, आम जनता को सीधे राहत मिलेगी।

जीएसटी 2.0 के लागू होने के पहले दिन ही दिल्ली में दूध और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दरों में भारी कटौती का असर दिखने लगा है। केंद्र सरकार ने पनीर, छेना, अल्ट्रा-हीट ट्रीटमेंट (UHT) दूध और अन्य डेयरी आइटम्स पर टैक्स को शून्य कर दिया है। स्थानीय लोगों ने इसे आम आदमी के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और खुशी जाहिर की।
एक निवासी ने कहा, “आज कीमतें कम हुई हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में यह राहत सभी के लिए जरूरी है। डेयरी उत्पादों में कमी से आम जनता को फायदा मिलेगा।” दूसरे निवासी ने बताया, “केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यह अच्छा कदम उठाया है। नई जीएसटी दरों से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।”
आज से देशभर में नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी 2.0) पूरी तरह प्रभावी हो चुका है। यह बदलाव टैक्स ढांचे को सरल बनाने और आम नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है।
जीएसटी 2.0 के तहत पनीर, दूध, ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा, स्टेशनरी, जीवन रक्षक दवाएं और शैक्षिक सेवाओं (ट्यूशन, कोचिंग) पर अब जीरो टैक्स रहेगा। इससे पहले इन वस्तुओं पर 5 से 18 प्रतिशत तक टैक्स लगता था। नए नियमों के तुरंत लागू होने से खुदरा कीमतों में कमी आएगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।