27 साल बाद मुंशी टीपू पांडेय हत्याकांड में गुड्डू गुप्ता दोषी, 9 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा
बगहा अदालत ने 27 साल पुराने मुंशी टीपू पांडेय हत्याकांड में ठेकेदार गुड्डू गुप्ता को दोषी करार दिया। अदालत अब 9 सितंबर 2025 को सजा सुनाएगी।

बगहा व्यवहार न्यायालय ने 27 वर्षों से लंबित मुंशी टीपू पांडेय हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रसिद्ध ठेकेदार और त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक गुड्डू गुप्ता उर्फ चंद्र प्रकाश गुप्ता को दोषी करार दिया है।
यह बहुचर्चित घटना 24 मार्च 1998 की है, जब नौरंगिया थाना क्षेत्र के दिल्ली कैंप इलाके में मुंशी टीपू पांडेय को उनके घर से बुलाकर ले जाया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई।
इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब मुख्य सूचक बीपीन सिंह और गवाह गुड्डू गुप्ता ही हत्यारे निकले। बीपीन सिंह को अदालत पहले ही 12 जून को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।
शुक्रवार को एडीजे-4 मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने गुड्डू गुप्ता को दोषी मानते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब इस मामले में अंतिम सजा का ऐलान 9 सितंबर 2025 को किया जाएगा। इस फैसले की जानकारी आप नेता जितेन्द्र भारती ने दी।
पीड़िता मुस्मात राधा देवी के अधिवक्ता राकेश पांडेय ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताते हुए कहा कि, “27 साल बाद न्याय मिला है। यह फैसला न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और मजबूत करेगा।”